WhatsApp Channel Join Now

EPFO New Rules: हर महीने की सैलरी से कटता है PF का पैसा, तो आपको मिलेंगे ये 5 फायदे

EPFO New Rules

EPFO New Rules: केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से संबंधित नियमों में अहम बदलाव किए गए हैं। अगर आप भी EPFO के मेंबर हैं, तो आपको इसके प्रावधानों में आये इन महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में जरूर जानना चाहिये।

EPFO के नियमों में क्या-क्या बदलाव किए गए हैं

ईपीएफओ के नियमों में हुये अहम परिवर्तन से इसके सदस्यों को काफी सहूलियत मिलेगी। इन बदलावों में – पीएफ ट्रांसफर की प्रक्रिया, ईपीएफओ की अपनी प्रोफाइल अपडेट करना, ज्वाइंट डिक्लेरेशन की प्रक्रिया जैसे तमाम जटिल प्रॉसेसेज़ को काफी आसान कर दिया गया है। तो आइए ईपीएफओ के प्रावधानों में हुये इन महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं।

1. नौकरी बदलने पर फंड ट्रांसफर करना हुआ आसान

नौकरी बदलने पर एक कॉमन सी दिक्कत पीएफ ट्रांसफर करने की होती है। पर ईपीएफओ के नये नियमों के तहत अब नौकरी बदलने पर ‘पीएफ’ का फंड ट्रांसफर करने को पुराने नियोक्ता की अनुमति की कोई जरूरत नहीं होगी। इस तरह ईपीएफओ के नये प्रावधानों द्वारा पीएफ का फंड ट्रांसफर करने के रास्ते में सबसे बड़े पेंच को सुलझा लिया गया है।

यह सुविधा उन्हीं सदस्यों को मिलेगी जिनके खाते अक्टूबर, 2017 के बाद ईपीएफओ द्वारा जारी किए गए हैं। इसके साथ ही, नौकरी बदलने पर पीएफ के फंड-ट्रांसफर की इस सहूलियत को पाने हेतु आपका यूएएन (UAN) आधार से लिंक्ड होना अनिवार्य है।

2. ईपीएफओ की नई सेंट्रलाइज़्ड पेंशन भुगतान व्यवस्था

EPFO की नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब इसके सदस्य पेंशनर्स देश के किसी भी बैंक से पेंशन पा सकते हैं। ईपीएफओ द्वारा घोषित यह ‘सेंट्रलाइज़्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम’ एक जनवरी, 2025 से लागू हो चुका है। इसके नियमों के अंतर्गत ईपीएफओ मेंबर्स को इस केंद्रीकृत पेंशन भुगतान व्यवस्था का लाभ उठाने के लिए ‘पेंशन पेमेंट ऑर्डर’ (PPO) को यूनिवर्सल एकाउंट नंबर (UAN) से लिंक कराना अनिवार्य होगा।

3. अब प्रोफाइल अपडेट करना हुआ आसान

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के नये प्रावधानों के अनुसार अब जिन सदस्यों का यूएएन (UAN) उनके आधार कार्ड से लिंक्ड है, उनके लिए अपनी प्रोफाइल में शामिल विभिन्न जानकारियों को अपडेट करना काफी आसान हो गया है। ईपीएफओ के ऐसे मेंबर्स जिनका यूएएन आधार से लिंक्ड है, वे बिना किसी कागजात के ऑनलाइन अपनी ईपीएफओ प्रोफाइल (EPFO Profile update) अपडेट कर सकते हैं, और वहां मौजूद अपनी तमाम जानकारियां जैसे नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि आदि सुधार सकते हैं।

4. ज्वॉइंट डिक्लेरेशन संबंधित EPFO के नये प्रावधान

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के नये नियमों से अब ज्वाइंट डिक्लेरेशन की प्रक्रिया भी सहज हो गई है। एम्प्लाइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन या ईपीएफओ के नये दिशानिर्देशों के मुताबिक अब ज्वाइंट डिक्लेरेशन की प्रक्रिया में भी ईपीएफओ मेंबर्स को पुराने नियोक्ता के स्वीकृति (Approval) की आवश्यकता नहीं। पर इसके लिए भी आपका आधार यूएएन से लिंक्ड होना जरूरी है। ईपीएफओ के नये नियमों से अब अगर आपका यूएएन आधार से जुड़ा है, तो आप ज्वाइंट डिक्लेरेशन का आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।

5. पीएफ फंड के क्लेम की ‘ऑटो-सैटलमेंट’ की सुविधा

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा 2025 में जारी नये नियमों में कदाचित सबसे महत्वपूर्ण है पीएफ फंड के क्लेम के ‘ऑटो-सैटलमेंट’ की व्यवस्था। जिसमें अधिकारियों का हस्तक्षेप न के बराबर होता है, और पीएफ क्लेम के इस तरह के ऑटो सेटलमेंट में महज तीन-चार दिन ही लगते हैं। जबकि पीएफ क्लेम के मैन्युअली सैटलमेंट के प्रॉसेस में एकाध महीने का वक्त लग जाता है।

ईपीएफओ द्वारा मेंबर्स को घर बनाने, मेडिकल जरूरतें, शिक्षा, शादी से संबंधित पीएफ के क्लेम पर ऑटो-सैटलमेंट की यह सुविधा प्रदान की जाती है। पीएफ फंड के क्लेम की इस ऑटो-सैटलमेंट सुविधा का लाभ उठाने के लिए ईपीएफओ मेंबर का यूएएन, पैन, आधार और बैंक खाता आपस में लिंक्ड होना चाहिए, और केवाईसी संबंधी जानकारियां भी अपडेट होनी चाहिए।

ईपीएफओ के नियमों में किये गये अन्य महत्वपूर्ण बदलाव

ईपीएफओ द्वारा 2025 में घोषित नये प्रावधानों के मुताबिक अब ज्यादा वेतनमान वाले ईपीएफओ के मेंबर्स थोड़ा-थोड़ा योगदान नियमित तौर पर करके पेंशन की सुविधा का लाभ भी उठा सकते हैं। इसके अलावा अब मेंबर्स क्लेम-सैटलमेंट के बाद सीधे एटीएम (ATM) से धन-निकासी कर सकते हैं। इसके लिए ईपीएफओ एटीएम की तरह ही एक विड्रॉल कार्ड जारी करेगा। साथ ही, ईपीएफओ व ईएसआईसी के सदस्यगण अब जल्दी ही क्लेम-सेटलमेंट की धनराशि ई-वॉलेट के जरिए भी निकाल सकेंगे। नियोक्ताओं के लंबित पेंशन आवेदन को अपलोड करने की समय-सीमा भी ईपीएफओ द्वारा बढ़ दी गई है।

ईपीएफओ के नये प्रावधानों के अनुसार अब नौकरी छूटने पर एक माह बाद पीएफ का 75 प्रतिशत पैसा निकाला जा सकता है। और बाकी धनराशि भी दो महीने बाद निकाली जा सकती है। बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नये नियमों के तहत अब ईपीएफओ मेंबर्स किसी अकस्मात् जरूरत पर अपने पीएफ फंड से 72 घंटे के भीतर पांच लाख रूपए निकाल सकते हैं, अब तक सही सीमा 1 लाख की थी।