Bihar Voter List News 2025: बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं, और इसके लिए चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट को अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हाल ही में बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) 2025 के तहत वोटर लिस्ट को सही करने के लिए 11 दस्तावेजों की लिस्ट जारी की है। अगर आप बिहार के मतदाता हैं, तो यह जानना जरूरी है कि कौन से दस्तावेज मान्य हैं और वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए क्या करना होगा।
इस लेख में हम आपको आसान भाषा में पूरी जानकारी देंगे, जिसमें फॉर्म कैसे और कहां मिलेगा, यह भी शामिल है। यह जानकारी आधिकारिक स्रोतों और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की वेबसाइट पर आधारित है।
बिहार वोटर लिस्ट 2025: क्यों हो रही है रिवीजन?
बिहार में अक्टूबर 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करना चाहता है कि वोटर लिस्ट में कोई गलती न हो। इसके लिए 25 जून 2025 से विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू हुआ है, जो 26 जुलाई 2025 तक चलेगा। इस दौरान बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) घर-घर जाकर वोटरों की डिटेल्स चेक करेंगे। 1 अगस्त 2025 को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी, और 1 सितंबर तक दावे-आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी। अंतिम वोटर लिस्ट 30 सितंबर 2025 को प्रकाशित होगी। इस प्रक्रिया का मकसद है कि कोई भी योग्य मतदाता वोट देने से न छूटे और लिस्ट में सिर्फ सही वोटरों के नाम हों।
कौन से 11 दस्तावेज हैं मान्य?
चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने या सत्यापन के लिए 11 दस्तावेजों को मान्य किया है। ये दस्तावेज आपकी पहचान और निवास साबित करने के लिए जरूरी हैं। ध्यान दें कि आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, और मनरेगा कार्ड इस प्रक्रिया में मान्य नहीं हैं। नीचे दी गई लिस्ट में शामिल दस्तावेजों में से कोई एक जमा करना होगा
- सरकारी कर्मचारियों या पेंशनर्स के लिए जारी आईडी कार्ड
- पासपोर्ट
- जन्म प्रमाण पत्र
- मैट्रिक (10वीं) का सर्टिफिकेट
- राशन कार्ड
- बैंक पासबुक
- गैस कनेक्शन बुक
- बिजली बिल
- पानी का बिल
- टेलीफोन बिल
- किराए का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट
अगर आपके पास ये दस्तावेज़ नहीं हैं, तो निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) स्थानीय सत्यापन या अन्य साक्ष्यों के आधार पर आपके फॉर्म पर कार्रवाई कर सकता है। यह नियम उन लोगों के लिए राहत की बात है जिनके पास ज़रूरी दस्तावेज़ नहीं हैं।
कौन कर सकता है अप्लाई?
वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए आपको कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। आपकी उम्र 1 जुलाई 2025 तक 18 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। साथ ही, आपको भारत का नागरिक होना जरूरी है। अगर आप 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं हैं, तो आपको अपने जन्म स्थान और तारीख का सबूत देना होगा। नए वोटरों को प्री-फिल्ड फॉर्म जमा करना होगा, जो BLO घर-घर बांट रहे हैं। पुराने वोटरों को भी अपनी डिटेल्स सत्यापित करानी होंगी।
फॉर्म कैसे और कहां मिलेगा?
वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने या डिटेल्स सही कराने के लिए आपको फॉर्म की जरूरत होगी। ये फॉर्म आपको आसानी से मिल जाएंगे। प्री-फिल्ड फॉर्म BLO आपके घर पर देंगे, जब वे हाउस-टू-हाउस सर्वे के लिए आएंगे। अगर आपको फॉर्म नहीं मिला, तो आप इसे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की वेबसाइट ceoelection.bihar.gov.in पर जाएं और “विशेष गहन पुनरीक्षण-2025” सेक्शन में फॉर्म डाउनलोड करें। इसके अलावा, आप अपने नजदीकी इलेक्टोरल ऑफिस या बूथ लेवल ऑफिसर से भी फॉर्म ले सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद इसे BLO या इलेक्टोरल ऑफिस में जमा करें।
आवेदन की प्रक्रिया
वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने या सत्यापन के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें:
- अपने नजदीकी BLO से प्री-फिल्ड फॉर्म लें या ceoelection.bihar.gov.in से डाउनलोड करें।
- फॉर्म में अपनी डिटेल्स जैसे नाम, उम्र, जन्म तारीख, पता, और नागरिकता की जानकारी भरें।
- 11 मान्य दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज की कॉपी अटैच करें।
- अगर दस्तावेज नहीं हैं, तो फॉर्म में यह लिखें कि आप स्थानीय जांच के लिए तैयार हैं।
- फॉर्म को अपने BLO या नजदीकी इलेक्टोरल ऑफिस में जमा करें।
- फॉर्म जमा करने के बाद आपको एक रसीद मिलेगी, इसे संभालकर रखें।
- ऑनलाइन स्टेटस चेक करने के लिए voters.eci.gov.in पर जाएं और अपना EPIC नंबर या नाम डालें।
क्यों जरूरी है वोटर लिस्ट में नाम चेक करना?
वोटर लिस्ट में नाम होना आपके वोट देने के अधिकार को सुनिश्चित करता है। अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है, तो आप चुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे। इसलिए, ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद (1 अगस्त 2025) अपनी डिटेल्स चेक करें। अगर कोई गलती है, तो 1 सितंबर 2025 तक दावा-आपत्ति दर्ज करें। आप ऑनलाइन voters.eci.gov.in पर जाकर भी अपना नाम सर्च कर सकते हैं। इसके लिए EPIC नंबर, नाम, जन्म तारीख, या मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करें
क्या करें अगर दस्तावेज न हों?
चुनाव आयोग ने यह साफ किया है कि अगर आपके पास 11 दस्तावेजों में से कोई भी नहीं है, तो भी आप फॉर्म जमा कर सकते हैं। BLO या ERO स्थानीय जांच के आधार पर आपकी डिटेल्स वेरीफाई करेंगे। इसके लिए आपको फॉर्म में सही जानकारी देनी होगी और स्थानीय स्तर पर अपनी पहचान साबित करने में सहयोग करना होगा। यह कदम उन लोगों के लिए मददगार है जो गरीब या ग्रामीण इलाकों में रहते हैं।