Domicile Certificate: डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसे निवास प्रमाण पत्र भी कहते हैं, एक ऐसा दस्तावेज है जो यह साबित करता है कि आप किसी खास राज्य या जगह के स्थायी निवासी हैं। बिहार में यह सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आप सरकारी योजनाओं, नौकरियों, स्कॉलरशिप, और शिक्षण संस्थानों में दाखिले जैसे कई फायदों का लाभ नहीं ले सकते।
बिहार सरकार ने डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है, और इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से बनवाया जा सकता है। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि Domicile Certificate क्या है, इसे कैसे बनवाएं, और इसके लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होगी। यह जानकारी बिहार के आधिकारिक RTPS पोर्टल और विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित है।
Domicile Certificate क्या है?
डोमिसाइल सर्टिफिकेट एक सरकारी दस्तावेज है, जो यह प्रमाणित करता है कि आप किस राज्य के स्थायी निवासी हैं। यह सर्टिफिकेट प्रत्येक राज्य के राजस्व विभाग द्वारा जारी किया जाता है। इसका इस्तेमाल सरकारी नौकरियों में कोटा, शिक्षण संस्थानों में दाखिला, स्कॉलरशिप, और सरकारी योजनाओं जैसे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड या संपत्ति खरीदने के लिए किया जाता है। बिहार में यह सर्टिफिकेट 6 महीने के लिए वैलिड होता है, और इसे बाद में रिन्यू करवाना पड़ता है। अगर आप बिहार में 3 साल से ज्यादा समय से रह रहे हैं या आपके पास बिहार में जमीन/मकान है, तो आप इस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
डोमिसाइल सर्टिफिकेट के फायदे
डोमिसाइल सर्टिफिकेट के कई फायदे हैं। यह सर्टिफिकेट आपको सरकारी नौकरियों में स्थानीय कोटा दिलाने में मदद करता है। अगर आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहते हैं, तो इसके जरिये अपने राज्य में उपलब्ध रिजर्व सीटों का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा, यह स्कॉलरशिप, लोन, और सरकारी योजनाओं जैसे बिहार स्टेट हाउसिंग स्कीम में आवेदन के लिए जरूरी है। यह सर्टिफिकेट संपत्ति खरीदने या बिजनेस शुरू करने के लिए भी काम आता है, क्योंकि यह आपकी बिहार में स्थायी निवास की पुष्टि करता है।
कौन कर सकता है अप्लाई?
बिहार में डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए कुछ खास पात्रता शर्तें हैं। अगर आप इन शर्तों को पूरा करते हैं, तो आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले, आपको बिहार में कम से कम 3 साल से रहना चाहिए। आपके पास बिहार में मकान, जमीन, या संपत्ति होनी चाहिए। अगर आपका नाम बिहार की वोटर लिस्ट में है, तो यह भी पात्रता का सबूत है। महिलाएं, जिनके पति बिहार के स्थायी निवासी हैं, भी अप्लाई कर सकती हैं। नाबालिग बच्चों के लिए उनके माता-पिता के निवास के आधार पर सर्टिफिकेट जारी होता है।
जरूरी दस्तावेज
डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। ये दस्तावेज आपकी पहचान और निवास को साबित करते हैं। नीचे दी गई लिस्ट में शामिल दस्तावेजों में से कोई एक या जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त दस्तावेज देने होंगे:
- पहचान का सबूत: आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, पैन कार्ड, या राशन कार्ड।
- निवास का सबूत: बिजली बिल, पानी बिल, टेलीफोन बिल, बैंक पासबुक, या रजिस्टर्ड किराए का एग्रीमेंट।
- आयु का सबूत: जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट, या स्कूल सर्टिफिकेट।
- अन्य दस्तावेज: कोर्ट या तहसीलदार से हलफनामा (एफिडेविट), दो पासपोर्ट साइज फोटो, और सेल्फ-डिक्लेरेशन फॉर्म।
ध्यान दें कि आधार कार्ड को वोटर लिस्ट के लिए मान्य नहीं माना जाता, लेकिन डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए यह स्वीकार्य है। अगर आपके पास ये दस्तावेज नहीं हैं, तो स्थानीय जांच के आधार पर सर्टिफिकेट जारी हो सकता है।
बिहार में डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कैसे करें?
बिहार में डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने की प्रक्रिया को बिहार सरकार ने RTPS पोर्टल के जरिए आसान बना दिया है। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया तेज और सुविधाजनक है। इसे बनवाने में आमतौर पर 7 से 15 दिन लगते हैं, और शुल्क 400 से 700 रुपये के बीच हो सकता है। नीचे ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया दी गई है:
- सबसे पहले बिहार RTPS की आधिकारिक वेबसाइट serviceonline.bihar.gov.in पर जाएं।
- होमपेज पर “Citizen Section” में “Register Yourself” पर क्लिक करें और मोबाइल नंबर, नाम, जन्म तारीख, और पासवर्ड डालकर रजिस्टर करें।
- रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करें और “Apply Online” पर क्लिक करें।
- “General Administration Department” में “Issuance of Residence Certificate” चुनें।
- अपने क्षेत्र के हिसाब से ब्लॉक, अनुमंडल, या जिला स्तर चुनें।
- आवेदन फॉर्म में अपनी डिटेल्स जैसे नाम, पता, और जन्म तारीख भरें।
- जरूरी दस्तावेज जैसे पहचान, निवास, और आयु का सबूत स्कैन करके अपलोड करें।
- आवेदन शुल्क ऑनलाइन (डेबिट/क्रेडिट कार्ड, UPI, या नेट बैंकिंग) के जरिए जमा करें।
- फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, जिससे आप स्टेटस चेक कर सकते हैं।
- सत्यापन के बाद सर्टिफिकेट आपके ServicePlus इनबॉक्स, ईमेल, या SMS के जरिए डाउनलोड लिंक मिलेगा।
ऑफलाइन आवेदन का तरीका
अगर आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना चाहते, तो आप अपने नजदीकी सर्कल ऑफिसर, तहसीलदार, या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) से फॉर्म ले सकते हैं। फॉर्म भरकर जरूरी दस्तावेज और शुल्क के साथ RTPS काउंटर पर जमा करें। सत्यापन के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा।
सर्टिफिकेट की वैलिडिटी और स्टेटस चेक
बिहार में डोमिसाइल सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 6 महीने की होती है, जिसे बाद में रिन्यू करवाना पड़ता है। आप RTPS पोर्टल पर “Track Application Status” ऑप्शन में रेफरेंस नंबर डालकर स्टेटस चेक कर सकते हैं। सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए “Download Certificate” ऑप्शन में रेफरेंस नंबर और नाम डालें।
निष्कर्ष
बिहार में डोमिसाइल सर्टिफिकेट एक जरूरी दस्तावेज है, जो आपको कई सरकारी सुविधाओं का लाभ दिलाता है। इसे बनवाना अब पहले से ज्यादा आसान है, खासकर RTPS पोर्टल के जरिए। सही दस्तावेज और प्रक्रिया का पालन करके आप 7-15 दिनों में यह सर्टिफिकेट पा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए serviceonline.bihar.gov.in पर जाएं और समय पर अप्लाई करें।