NEET UG 2025 Re-Exam Update: मध्य प्रदेश के इंदौर में नीट यूजी 2025 की परीक्षा को लेकर बड़ा घमासान मचा हुआ है। पिछले गुरुवार को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर बेंच ने 4 मई 2025 को आयोजित NEET UG परीक्षा के दौरान इंदौर के कई सेंटरों पर हुई अव्यवस्था को लेकर मामले की सुनवाई की।
दरअसल, इस परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा था। खासकर इंदौर के सेंटरों पर, जहाँ बिजली गुल हो गई थी। इस कारण बहुत से अभ्यर्थियों को मोमबत्ती की रौशनी के सहारे एग्जाम देना पड़ा था। इससे अभ्यर्थियों के बीच व्यवस्था को लेकर काफी रोष था, और कई उम्मीदवार तो बिना परीक्षा दिए ही लौट गए थे। अब ये मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट है, और इसके ऊपर सुनवाई भी की जा रही है।
NEET UG 2025: जानिए क्या है पूरा माजरा
NEET UG एक राष्ट्रीय स्तर की मेडिकल प्रवेश परीक्षा है। इस एग्जाम को पास करने के बाद अभ्यर्थी को मेडिकल, डेंटल,आयुर्वेद, नर्सिंग जैसे कोर्स में एडमिशन मिलता है। इस वर्ष यह परीक्षा 4 मई 2025 को हुई थी, जिसमें देशभर के 21 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। इसमें मध्य प्रदेश के छात्र भी शामिल हुए थे, जिसमें इंदौर के 49 सेंटरों पर करीब 27,000 अभ्यर्थी भी थे।
हालांकि, इंदौर में उस दिन मौसम काफी ख़राब था, इस कारण बहुत तेज आंधी के साथ तेज बारिश हुई थी। नतीजतन, करीब 24 में से 11 केंद्रों पर बिजली गुल हो गई थी। कुछ सेंटरों पर छात्रों को मोमबत्ती जलाकर पेपर देना पड़ा, कई जगह तो वो भी नसीब हुआ था। इससे कई अभ्यर्थियों का पेपर खराब हो गया, जिससे उनके भीतर व्यवस्था को लेकर बहुत रोष है। छात्रों के अनुसार यह उनके करियर का सवाल है। मेडिकल में एडमिशन उनका सपना है, बिजली कटौती और खराब प्रबंधन के कारण उनका पूरा साल बर्बाद हो सकता है।
इंदौर के केंद्रों पर अव्यवस्था और बिजली कटौती की शिकायत को लेकर 50 से ज्यादा छात्रों ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। अभ्यर्थियों की मांग ये है कि इन प्रभावित सेंटरों पर दोबारा से एग्जाम लिया जाये या उनके साथ इंसाफ हो।
जांच के लिए एनटीए ने किया एक कमेटी का गठन
अभ्यर्थियों की शिकायत पर विचार करते हुए NTA ने जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया है। जो यह तय करेगी कि NEET UG परीक्षा फिर से आयोजित की जाएगी या नहीं। इससे पहले NTA ने हाईकोर्ट में यह तर्क दिया कि अव्यवस्था केवल इंदौर के कुछ सेंटरों पर थी, मगर इसके कारण पूरे देश में नीट यूजी का रिजल्ट नहीं रोका जाना चाहिए। कोर्ट ने उनकी बात को मानते हुए इंदौर के 11 प्रभावित सेंटरों को छोड़कर बाकी जगहों के रिजल्ट जारी करने की मंजूरी दे दी. हालाँकि, कोर्ट ने बिजली कंपनी और परीक्षा केंद्रों को खराब व्यवस्था के लिए नोटिस भेजा है और उनसे 30 जून 2025 तक जवाब मांगा है।
आगे क्या होने वाला है
इस केस को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में 26 मई 2025 को अगली सुनवाई होने जा रही है, जो की कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। जिसमें कोर्ट NTA द्वारा बनाई गई कमेटी गठन और दोबारा एग्जाम लिए जाने वाले सुझावों पर फैसला लेगा। यदि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के सुझाव को स्वीकार कर लेता है तो एक समिति गठित की जाएगी जो प्रभावित छात्रों की शिकायतों का समाधान करेगी।