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PM Vidyalaxmi Yojana: ब‍िना गारंटी मिलेगा 10 लाख रूपए तक का एजुकेशन लोन, ब्याज भी हो सकता है माफ़

PM Vidyalaxmi Yojana

PM Vidyalaxmi Yojana: भारत सरकार की नई शिक्षा नीति-2020 के अनुसार 6 नवंबर, 2024 को घोषित की गई पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के तहत मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु बिना गारंटी ऋण प्रदान किया जाता है। यह लोन विद्यार्थियों को देश के शीर्ष उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ाई करने के लिए दिया जाता है। इसयोजना के अंतर्गत सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी व अनुसूचित बैंकों को शामिल किया गया है। पीएम विद्यालक्ष्मी योजना उच्च शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित ऋण गारंटी निधि योजना और केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना की पूरक स्कीम है।

पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के अंतर्गत किन लोगों को कितना लाभ मिलेगा

पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के तहत आठ लाख रूपये की‌ सालाना आय वाले छात्रों को दस लाख के लोन पर ऋण-स्थगन अवधि के दौरान ब्याज पर 3% की छूट प्रदान की जायेगी। जबकि 7.5 लाख के लोन पर छात्रों को 75% की क्रेडिट-गारंटी दी जाती है। और 4.5 लाख वार्षिक आय वाले छात्रों को दस लाख के ऋण पर पूर्णतया ब्याज-छूट मिलती है। अनुमानतः पीएम विद्यालक्ष्मी योजना में लगभग 22 लाख छात्रों को लाभ मिलेगा। जो NIRF द्वारा अप्रूव्ड देश के गुणवत्तापूर्ण शीर्ष उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ाई करने के लिए बिना किसी गारंटी के ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के लिए आवश्यक पात्रता

NIRF द्वारा मान्यता प्राप्त देश के गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों में दाखिला लेने वाले सभी छात्र पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के तहत ऋण प्राप्त करने के पात्र होंगे। जिन्हें इन गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक संस्थानों में पढ़ाई, कोचिंग-फ़ीस आदि खर्चों के लिए पीएम विद्यालक्ष्मी योजना में लोन मिल सकता है। ध्यान रहे कि एनआईआरएफ़ द्वारा हर साल देश के गुणवत्तापूर्ण उच्च शैक्षणिक संस्थानों की सूची उनकी रैंकिंग के आधार पर अपडेट की जाती है।

केंद्र अथवा राज्य सरकार से छात्रवृत्ति, शुल्क प्रतिपूर्ति या ब्याज-अनुदान पाने वाले छात्र पीएम विद्यालक्ष्मी योजना में आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा, जिन छात्रों को अनुशासनात्मक अथवा शैक्षणिक आधार पर किसी शिक्षा-संस्थान से निकाल दिया गया हो, या जिन्होंने पढ़ाई बीच में ही ‘ड्रॉप’ कर दी है वे पीएम विद्यालक्ष्मी योजना में आवेदन के लिए पात्र नहीं होंगे। हां, अगर किसी छात्र की पढ़ाई स्वास्थ्यगत वजहों से छूट गई थी, वे इससे संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करके पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के अंतर्गत लोन लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

जरूरी दस्तावेज

पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले छात्रों को इन कागजातों की जरूरत होती है –

  • आधार कार्ड
  • पहचान प्रमाण पत्र
  • 10वीं/12वीं की मार्कशीट
  • मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश के कागजात
  • आय प्रमाण पत्र
  • आवास प्रमाण पत्र
  • बैंक खाते का विवरण

पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन कैसे करें?

पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के तहत ऋण पाने को आवेदन करने हेतु विद्यालक्ष्मी पोर्टल को तैयार किया गया है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा लांच किये गये इस एकीकृत पोर्टल पर छात्र सहज ढंग से पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के तहत लोन और ब्याज-सब्सिडी पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के तहत मिलने वाली ब्याज सब्सिडी ‘सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी’ (CBDC) वॉलेट एवं ई-वाउचर के माध्यम से किया जाता है।

तो अगर आप भी देश के गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश और पढ़ाई करने के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त करना चाहते हैं, तो पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के तहत ऋण हेतु आवेदन कर सकते हैं।