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यूपी विधवा पेंशन के लिए आवेदन कैसे करें? जानिए कैसे मिलेंगे हर महीने ₹1000

Uttar Pradesh Widow Pension Scheme: क्या आप उत्तर प्रदेश में रहने वाली विधवा हैं और आर्थिक मदद की तलाश में हैं? यूपी विधवा पेंशन योजना 2025 आपके लिए एक बड़ा सहारा हो सकती है! इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार हर महीने ₹1000 की आर्थिक मदद देती है, ताकि विधवाएं अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी कर सकें। यह योजना उन महिलाओं के लिए है जो अपने पति को खो चुकी हैं और आर्थिक तंगी का सामना कर रही हैं।

इस लेख में हम आपको बताएंगे कि आप इस योजना के लिए कैसे आवेदन कर सकती हैं, कौन इसका लाभ ले सकता है, और हर महीने ₹1000 कैसे मिलेंगे।

यूपी विधवा पेंशन योजना क्या है?

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उत्तर प्रदेश सरकार ने निराश्रित महिला पेंशन योजना के नाम से इस योजना को शुरू किया है। इसका मकसद विधवाओं को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा देना है। विधवा पेंशन योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1000 की पेंशन दी जाती है जो सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर होती है। उत्तर प्रदेश के सामाजिक कल्याण विभाग के अनुसार, 2023-24 तक इस योजना से 30 लाख से ज्यादा विधवाएं लाभ उठा रही हैं। यह योजना न केवल आर्थिक मदद देती है, बल्कि विधवाओं को आत्मनिर्भर बनने में भी सहायता करती है।

यूपी विधवा पेंशन का लाभ कौन ले सकता है?

यूपी विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। आपको उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी होना चाहिए। आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए, और आपके पति की मृत्यु हो चुकी हो। इसके अलावा, आपने दोबारा शादी नहीं की होनी चाहिए। आपकी सालाना आय ₹2 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और आप किसी दूसरी सरकारी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रही हों। अगर आप इन शर्तों को पूरा करती हैं, तो आप इस योजना के लिए पात्र हैं।

जरूरी दस्तावेज

आवेदन करने से पहले कुछ जरूरी दस्तावेज इकट्ठा कर लें, ताकि प्रक्रिया में कोई रुकावट न आए।

  • आधार कार्ड
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक की कॉपी
  • हाल की पासपोर्ट साइज फोटो
  • निवास प्रमाण पत्र (जैसे राशन कार्ड या बिजली बिल)

इन दस्तावेजों को स्कैन करके अपने फोन या कंप्यूटर में रखें, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन में इन्हें अपलोड करना होगा।

यूपी विधवा पेंशन के लिए आवेदन कैसे करें?

उत्तर प्रदेश सरकार ने विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को बहुत आसान बना दिया है। आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें:

  • सबसे पहले उत्तर प्रदेश सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट sspy-up.gov.in पर जाएं।
  • होम पेज पर “निराश्रित महिला पेंशन” के विकल्प पर क्लिक करें।
  • ऑनलाइन आवेदन करें लिंक पर क्लिक करें। एक फॉर्म खुलेगा।
  • फॉर्म में अपनी जानकारी, जैसे नाम, पति का नाम, पता, और बैंक डिटेल्स डालें। सभी जानकारी सही-सही भरें।
  • मांगे गए दस्तावेज, जैसे आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, और आय प्रमाण पत्र अपलोड करें।
  • सभी जानकारी चेक करने के बाद Save और फिर Submit पर क्लिक करें।
  • आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, इसे नोट कर लें।
  • फॉर्म सबमिट करने के 1 महीने के अंदर अपने जिला समाज कल्याण कार्यालय (DSWO) में दस्तावेजों की हार्ड कॉपी जमा करें।

आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें?

आवेदन की प्रोग्रेस जानने के लिए sspy-up.gov.in पर जाएं और “आवेदन की स्थिति” विकल्प चुनें। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालें और स्टेटस चेक करें। अगर आपका आवेदन स्वीकार हो जाता है, तो पेंशन हर तिमाही (3 महीने में) आपके बैंक खाते में आएगी।

पेंशन कैसे मिलेगी?

पेंशन की राशि हर तिमाही में आपके बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए भेजी जाती है। उदाहरण के लिए, अप्रैल-जून की तिमाही का पैसा मई में, जुलाई-सितंबर का पैसा जुलाई में, और इसी तरह बाकी तिमाहियों का पैसा तय समय पर मिलता है।

हेल्पलाइन नंबर

अगर आपको कोई सवाल या परेशानी हो, तो सामाजिक कल्याण विभाग के टोल-फ्री नंबर: 18004190001 पर कॉल करें या ईमेल करें: widowpensionmahilakalyan@gmail.com

निष्कर्ष

यूपी विधवा पेंशन योजना 2025 विधवाओं के लिए एक बड़ा सहारा है। हर महीने ₹1000 की मदद से आप अपनी जरूरतें पूरी कर सकती हैं और आत्मनिर्भर बन सकती हैं। ऊपर बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके आप आसानी से आवेदन कर सकती हैं। अगर आप पात्र हैं, तो आज ही आवेदन करें और इस योजना का लाभ उठाएं। इस योजना ने लाखों महिलाओं की जिंदगी को बेहतर बनाया है, और अब आपकी बारी है!

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